विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Form | बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म
आज भी लोग अपनी जाति में ही विवाह करना पसंद करते हैं और दूसरी जाति के लोगों को अपने से कम समझते हैं। इस सोच को बदलने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है।
जिससे कि लोग अंतरजातीय विवाह (Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana) करें और समाज की सोच में बदलाव आए। आज हम आपको बिहार सरकार द्वारा संचालित ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में इसके अलावा आपको उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आदि से संबंधित जानकारी भी इस Post के माध्यम से प्राप्त होगी।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023
इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज भी कहते हैं। Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के माध्यम से उस वैवाहिक जोड़ी को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है। यह आर्थिक सहायता 2.5 लाख रुपए की होगी।
यह योजना अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के माध्यम से प्राप्त हुई राशि से विवाहित जोड़ी को आर्थिक मदद प्राप्त होगी।
इस योजना का संचालन सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के मिनिस्टर एवं डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के चेयरमैन द्वारा किया जाएगा।
पहले Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana को केवल 2 वर्ष के लिए ही आरंभ किया गया था लेकिन अब का संचालन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। यदि कोई भी गलत जानकारी प्रदान की जाती है तो लाभ की राशि लाभार्थी से वसूल कर ली जाएगी।
अंतरजातीय विवाह के लिए 2.5 लाख रुपए प्रोत्साहन
योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को एक प्री स्टांपेड रिसिप्ट, ₹10 के नॉन जुडिशल स्टांप पेपर पर जमा करनी होगी। जिसके पश्चात उनको 2.5 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में भेज दिए जाएंगे।
यह राशि आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से भेजी जाएगी। बची हुई राशि का फिक्स्ड डिपॉजिट 3 वर्षों के लिए किया जाएगा। 3 वर्ष के बाद फिक्स डिपाजिट की राशि एवं उस पर अर्जित हुआ ब्याज विवाहित जोड़े को प्रदान कर दिया जाएगा। जिला एवं राज्य सरकार द्वारा भी अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहित किए जाएंगे।
जिसके लिए सामूहिक अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया जाएगा। जिसका प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से किया जाएगा। इस सामूहिक विवाह का आयोजन करने के लिए विभाग को ₹25000 प्रति विवाह प्रदान किया जाएगा।
Key Highlights बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
योजना का नाम | बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |
किसने आरंभ की | बिहार सरकार |
लाभार्थी | बिहार के नागरिक |
उद्देश्य | अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहित करना |
आधिकारिक वेबसाइट | ambedkarfoundation.nic.in |
Years | 2021-22 |
Apply Form online | Click here |
राज्य | बिहार |
आर्थिक सहायता | 2.5 लाख रुपए |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana को बिहार सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
- Vivah Protsahan yojana के माध्यम से उन वैवाहिक जोड़े को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है।
- यह आर्थिक सहायता 2.5 लाख रुपए की होती है |
- अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना को आरंभ किया गया है।
- Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के माध्यम से प्राप्त हुई राशि से विवाहित जोड़ों को आर्थिक मदद प्राप्त होगी।
- डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के चेयरमैन द्वारा इस योजना का संचालन किया जाएगा।
- पहले इस योजना को केवल 2 वर्षों के लिए आरंभ किया गया था लेकिन अब इस योजना का संचालन प्रतिवर्ष किया जा रहा है।
- Vivah Protsahan yojana के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को एक प्री स्टांपड रिसिप्ट जमा करने अनिवार्य है।
- यह रिसिप्ट जमा करने के बाद विवाहित जोड़े को 1.5 लाख रुपए की राशि उनके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी।
- यह राशि आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
- बची हुई राशि 3 वर्षों के बाद लाभार्थी को ब्याज सहित प्रदान किया जाएगा।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन करना है। जिससे कि समाज में पिछड़े वर्ग को लेकर भी समानता की धरना को विकसित किया जा सके।
योजना का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब पति या पत्नी में से कोई एक पिछड़ी जाति से होगा और दूसरा गैर पिछड़ी जाति से होगा।
इससे से प्राप्त हुई राशि से विवाहित जोड़ा की आर्थिक सहायता होगी तथा वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे। प्रदेश के नागरिकों के अंतर्गत इस योजना के संचालन से अंतरजातीय विवाह में बढ़ोतरी होगी जिससे की समाज कि सोच में भी बदलाव आ सकेगा।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड- Aadhar card
- Mobile Numer
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र-age praman patra
- मैरिज सर्टिफिकेट
- शादी की फोटो, शादी का कार्ड
- राशन कार्ड-Ration Card
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ect.
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana की पात्रता
- Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का लाभ केवल पहली शादी के लिए ही उठाया जा सकता है।
- अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ केवल बिहार के स्थाई निवासी उठा सकते हैं।
- बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने के लिए पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति से होना चाहिए और दूसरा गैर अनुसूचित जाति से होना चाहिए।
- विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत माननीय होना चाहिए।
- हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत विवाह रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- विवाहित जोड़े द्वारा शादी होने का एक एफिडेविट भी जमा करना अनिवार्य है।
- यदि विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अलावा किसी और एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो विवाहित जोड़े को एक अलग से सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- Bihar Antarjatiya vivah protsahan yojana का लाभ उठाने के लिए विवाह के 1 साल के अंदर अंदर आवेदन करना अनिवार्य है।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना एप्लीकेशन फॉर्म
- सर्वप्रथम आपको यहां दिए गए फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
- इसके पश्चात आपको इस फॉर्म का प्रिंट निकालना होगा।
- अब आपको इस फॉर्म में पूछ गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ मैरिज आदि दर्ज करना होगा।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, इसके पश्चात आपको यह फॉर्म संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आप Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
Also read :
- Maharashtra Inter Cast Vivah protsahan yojana form online/offline pdf
- Vridha Pension yojana Apply online 2021-22
- E shram Card Online registration, check requaiment documents, Eligiblity
- Kisan Karj mafi list online check 2021-22
Schemes and Programs of the Foundation
- Dr. Ambedkar Medical Aid Scheme – 2018
- Dr. Ambedkar National Relief to Scheduled Caste Victims of Atrocities-revised
- Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriage
- Dr. Ambedkar Scheme for Celebration of Birth /Death Anniversary of Great Saints in HINDI
- Dr. Ambedkar Scheme for Celebration of Birth /Death Anniversary of Great Saints in ENGLISH
- Scheme of Dr. Ambedkar Chairs (Revised in 2011)
- Dr Ambedkar Foundation National Essay Competition Scheme
- Dr Ambedkar National Memorial
- Collected Works of Babasaheb Dr Ambedkar
- Dr Ambedkar National Merit Award for Secondary Examination
- Dr Ambedkar National Merit Award for Senior Secondary Examination
Contact Us
- Dr. Ambedkar Foundation,15, Janpath, New Delhi-110 001 (India)
- Tel.91-11-23320571,23320576
- Fax: 91-11-23320582
- Email Id: dir[dot]daf-msje[at]gov[dot]in
FAQs:
यदि कोई अंतर्जातीय विवाह करता है तो सरकार द्वारा 2.5 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वर और वधू का लाभ पाने के लिए शादी के दो साल के अंदर आवेदन करना होता है ।
अंतरजतीय विवाह प्रोत्साहन योजना चलाया जा रहा हैं जिसके तहत 2.50 लाख रूपए की राशि प्रदान की जाती है।