मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2023: MP SAMAST Portal (बिज़नेस लोन)

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MP Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana की शुरुआत युवाओं को सेवा से संबंधित व्यवसाय शुरू करने या नए उद्योग स्थापित करने में मदद करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के माध्यम से 1 लाख से 50 लाख तक के लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी।

इस लेख में हम इस योजना की विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपको योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया भी साझा करेंगे।

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मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना Udyam Kranti Yojana (MUKY)

mp udhyam kranti

मध्य प्रदेश के युवाओं को सेवा से संबंधित व्यवसाय शुरू करने और नए उद्योग शुरू करने के लिए Collateral-Free-Loan प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई है ।

इस MP Udyam Kranti Yojana में मध्यप्रदेश के युवा को रु 1 लाख से रु 50 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। यह लोन रकम उद्योग/बिज़नेस स्थापित करने के लिए प्रदान जाता है।

इसी के साथ यदि किसी युवा को सर्विस सेक्टर ( सेवा क्षेत्र ) में बिज़नेस करना है , तो इन्हे इस योजना के अंतर्गत रु1 लाख से 25 लाख का लोन प्रदान किया जाता है।

Colateral Loan एक प्रकार का ऐसा लोन होता है, जिसमे आपको कोई न कोई सिक्योरिटी रखनी होती है। यह सिक्योरिटी आपकी स्वयं/दूसरे की वस्तु (कार, जमीन, घर आदि ) को सिक्योरिटी के तौर पर रखकर लोन दिया जाता है। 

यह लोन प्राइवेट एवं सरकार दोनों द्वारा प्रदान किया जाता है। यदि आप लोन की रकम चूका नहीं पाते है , तो सिक्योरिटी पर रखी वस्तु बैंक द्वारा बेच दी जाती है , एवं रकम चूका ली जाती है। 

परन्तु उद्यमी क्रांति योजना के अंतर्गत Colateral Free Loan लोन प्रदान किया जाता है, अर्ताथ आपको इना किसी सिक्योरिटी के लोन प्रदान किया जाता है। 

राज्य के युवा अपना स्वयं का बिज़नेस शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इस योजना के तहत 7 साल के लिए 3% की दर से ब्याज की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

यदि आप एक नया उद्योग प्रारम्भ कर रहे है अर्ताथ आप ने कभी भी कोई बिज़नेस कभी चालू नहीं किया है तभी आपको एक नया बिज़नेस चालू करने के लिए यह लोन योजना में शामिल कर प्रदान किया जाता है।

साथ ही योजना में सभी वर्ग (Any Caste) के आवेदक योजना में शामिल है, एवं सभी के लिए योजना के नियम सामान ही है। एवं इस योजना में केवल उन्ही को लोन प्रदान किया जाता है , जो किसी भी बैंक वित्तीय संस्था के लिए डिफाल्टर न हो।

यह योजना 10 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा आरंभ किया गया था।

यदि आप एक के बाद एक कई EMI का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो लोन देने वाला आपको डिफॉल्टर घोषित कर सकता है। 

Highlights For MP Mukhyamantri Udyami Kranti Yojana 2023

योजना का नाम मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना
घोषणा 13 मार्च 2021
प्रारम्भ 10 जनवरी 2022
उद्देश्य कोलेटेरल फ्री लोन
लाभार्थी नए बुसिनेस प्रारम्भ करने वाले युवा
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटsamast.mponline.gov.in

योजना में शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा में बड़ा परिवर्तन (Udyam Kranti Yojana Update)

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा Entrepreneurship को बढ़ावा देने के लिए तथा नया बिज़नेस प्रारम्भ करने के लिए MSME की सहायता से Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana प्रारम्भ क्या गया है।

इस योजना के अंतर्गत युवा को बिज़नेस के लिए Loan प्रदान किया जाता है। इसलिए योजना के अंतर्गत Age एवं Education को वरीयता दी गयी है।

उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत आयु सीमा पहले अधिकतम 40 वर्ष थी था Education में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दसवीं पास (10th Pass) तक की थी।

चूँकि कई बार Degree Holder से अधिक कौशल के धनी कम-पढ़े लोग होते है।

इसी को ध्यान में रख कर अब MSME के नए गाइड लाइन अनुसार इस योजना में अब Age Limit को अधिकतम 45 वर्ष कर दिया गया है और Education को न्यूनतम 8 कक्षा पास कर दी गई है।

उद्यम क्रांति योजना में शामिल विभाग एवं उनके योजनाए

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में मध्यप्रदेश के कुछ विभागों का समिल्लन एक हितघरक के रूप में किया गया है। ये विभाग निम्न है:

  • संचालनालय मत्स्योद्योग
  • पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग
  • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
  • मत्स्य महासंघ
  • म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित
  • म. प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम
  • नगरीय विकास एवं आवास विभाग
  • खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग
  • म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
  • विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू कल्याण

विभाग का नाम: संचालनालय मत्स्योद्योग

मत्स्य उत्पादन इकाई

उद्देश्यः प्रदेश के मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन कार्य हेतु अल्पावधि ऋण उपलब्ध करवाना ।

पात्रताः

  • प्रदेश के समस्त मत्स्य पालक जो व्यक्तिगत रूप में मत्स्यपालन कार्य में संलग्न हैं ।
  • समस्त समिति /समूह के सदस्य जिनके पास मत्स्यपालन हेतु जलाशय पट्टे पर हैं ।
  • समस्त व्यक्तिगत हितग्राही जिनके पास तालाब पट्टे पर हों ।

मत्स्य बीज संवर्धन

उद्देश्यः प्रदेश के मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन कार्य हेतु अल्पावधि ऋण उपलब्ध करवाना ।
पात्रताः

  • प्रदेश के समस्त मत्स्य पालक जो व्यक्तिगत रूप में मत्स्यपालन कार्य में संलग्न हैं ।
  • समस्त समिति /समूह के सदस्य जिनके पास मत्स्यपालन हेतु जलाशय पट्टे पर हैं ।
  • समस्त व्यक्तिगत हितग्राही जिनके पास तालाब पट्टे पर हों ।

पंगेसियस / तिलपीअ मछली पालन

उद्देश्यः प्रदेश के मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन कार्य हेतु अल्पावधि ऋण उपलब्ध करवाना ।
पात्रताः

  • प्रदेश के समस्त मत्स्य पालक जो व्यक्तिगत रूप में मत्स्यपालन कार्य में संलग्न हैं ।
  • समस्त समिति /समूह के सदस्य जिनके पास मत्स्यपालन हेतु जलाशय पट्टे पर हैं ।
  • समस्त व्यक्तिगत हितग्राही जिनके पास तालाब पट्टे पर हों ।

केज कल्चर

उद्देश्यः प्रदेश के मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन कार्य हेतु अल्पावधि ऋण उपलब्ध करवाना ।
पात्रताः

  1. प्रदेश के समस्त मत्स्य पालक जो व्यक्तिगत रूप में मत्स्यपालन कार्य में संलग्न हैं ।
  2. समस्त समिति /समूह के सदस्य जिनके पास मत्स्यपालन हेतु जलाशय पट्टे पर हैं ।
  3. समस्त व्यक्तिगत हितग्राही जिनके पास तालाब पट्टे पर हों ।
बायो फ्लोक

उद्देश्यः प्रदेश के मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन कार्य हेतु अल्पावधि ऋण उपलब्ध करवाना ।
पात्रताः

  1. प्रदेश के समस्त मत्स्य पालक जो व्यक्तिगत रूप में मत्स्यपालन कार्य में संलग्न हैं ।
  2. समस्त समिति /समूह के सदस्य जिनके पास मत्स्यपालन हेतु जलाशय पट्टे पर हैं ।
  3. समस्त व्यक्तिगत हितग्राही जिनके पास तालाब पट्टे पर हों ।
आर.ए.एस

उद्देश्यः प्रदेश के मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन कार्य हेतु अल्पावधि ऋण उपलब्ध करवाना ।
पात्रताः

  1. प्रदेश के समस्त मत्स्य पालक जो व्यक्तिगत रूप में मत्स्यपालन कार्य में संलग्न हैं ।
  2. समस्त समिति /समूह के सदस्य जिनके पास मत्स्यपालन हेतु जलाशय पट्टे पर हैं ।
  3. समस्त व्यक्तिगत हितग्राही जिनके पास तालाब पट्टे पर हों ।
पट्टाधारक समिति के सदस्य / समूह

उद्देश्यः प्रदेश के मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन कार्य हेतु अल्पावधि ऋण उपलब्ध करवाना ।
पात्रताः

  1. प्रदेश के समस्त मत्स्य पालक जो व्यक्तिगत रूप में मत्स्यपालन कार्य में संलग्न हैं ।
  2. समस्त समिति /समूह के सदस्य जिनके पास मत्स्यपालन हेतु जलाशय पट्टे पर हैं ।
  3. समस्त व्यक्तिगत हितग्राही जिनके पास तालाब पट्टे पर हों ।
सिचाई जलाशाय के पटटे धारक समिति हेतु

उद्देश्यः प्रदेश के मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन कार्य हेतु अल्पावधि ऋण उपलब्ध करवाना ।
पात्रताः

  1. प्रदेश के समस्त मत्स्य पालक जो व्यक्तिगत रूप में मत्स्यपालन कार्य में संलग्न हैं ।
  2. समस्त समिति /समूह के सदस्य जिनके पास मत्स्यपालन हेतु जलाशय पट्टे पर हैं ।
  3. समस्त व्यक्तिगत हितग्राही जिनके पास तालाब पट्टे पर हों ।
विभाग का नाम: मत्स्य महासंघ
मत्स्य महासंघ के जलाश्य की समिति के सदस्यो को किसान क्रेडिट कार्ड

उद्देश्यः प्रदेश के मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन कार्य हेतु अल्पावधि ऋण उपलब्ध करवाना ।
पात्रताः

  1. प्रदेश के समस्त मत्स्य पालक जो व्यक्तिगत रूप में मत्स्यपालन कार्य में संलग्न हैं ।
  2. समस्त समिति /समूह के सदस्य जिनके पास मत्स्यपालन हेतु जलाशय पट्टे पर हैं ।
  3. समस्त व्यक्तिगत हितग्राही जिनके पास तालाब पट्टे पर हों ।
विभाग का नाम: म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित
संत रविदास स्वरोजगार योजना
  • योजना का उद्देश्य : योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
  • योजना का क्रियान्वयन:  संत रविदास स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण जिलेवार प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल द्वारा किया जावेगा।
  • पात्रता:
    • योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।
    • आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
    • आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा)।
    • आवेदन दिनांक को आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो।
    • किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता /अशोधी Defaulter नहीं होना चाहिए।
    • यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
    • सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।
    • योजना उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।
  • वित्तीय सहायता:
    • उद्योग विनिर्माण ईकाई के लिए राशि रु 1 लाख से रु 50 लाख तक की परियोजनाए
    • सेवा (सर्विस ) ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय (रिटेल ट्रेड ) हेतु रु 1 लाख से रु 25 लाख तक की परियोजनाए
    • ब्याज अनुदान – योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित / शेष (Outstanding) ऋण (Term Loan & Working Capital Loan ) पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित ), नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि ) की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा
डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना
  • योजना का उद्देश्य : योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
  • योजना का क्रियान्वयन:  डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन के लिए एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण जिलेवार प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल द्वारा किया जावेगा।
  • पात्रता:
    • योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।
    • आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
    • आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा)।
    • आवेदन दिनांक को आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो।
    • किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता /अशोधी Defaulter नहीं होना चाहिए।
    • यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
    • सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।
    • योजना उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।
  • वित्तीय सहायता:
    • सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु रु 10 हज़ार से रु 1 लाख तक की परियोजनाए
    • ब्याज अनुदान – योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित / शेष (Outstanding) ऋण (Term Loan & Working Capital Loan ) पर 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित ), नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि ) की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा
विभाग का नाम: म. प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना (नवीन योजना )
  • योजना का नाम:  टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना (नवीन योजना )
  • योजना का उद्देश्य : योजना का उद्देश्य अनुसूचित जन जाति वर्ग के हितग्राहियों को नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
  • योजना का क्रियान्वयन:  टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल होगा सहायक आयुक्त /जिला संयोजक /शाखा प्रबंधक मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से योजना का संचालन कराया जावेगा
  • पात्रता:
    • योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।
    • आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
    • आवेदक अनुसूचित जन जाति वर्ग का सदस्य हो। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा)।
    • आवेदन दिनांक को आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो।
    • किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता /अशोधी Defaulter नहीं होना चाहिए।
    • यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
    • सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।
    • योजना उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।
  • वित्तीय सहायता:
    • सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु रु 10 हज़ार से रु 1 लाख तक की परियोजनाए
    • ब्याज अनुदान – योजनान्तर्गत अनुसूचित जन जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित / शेष (Outstanding) ऋण (Term Loan & Working Capital Loan ) पर 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित ), नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि ) की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा
विभाग का नाम: नगरीय विकास एवं आवास विभाग
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAY-NULM

घटक अंतर्गत हितग्राहियों को लघु उद्यमिता विकास, स्वरोजगार स्थापना, वित्तीय पोषण एवं उद्यमिता आधारित सेवाये, तकनीकी एवं बाजार व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती हैं। हितग्राही का आवश्यकता अनुसार व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण आदि भी उपलब्ध कराया जाता हैं।

विभाग का नाम: खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना

योजना का उद्देश्य: योजना का उद्देश्य समय – सीमा में उचित मूल्य दुकानों पर राशन सामग्री का प्रदाय , व्यपवर्तन को रोकना एवं नवीन रोजगार का सृजन ।

योजना का क्रियान्वयन: योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू होगी , जिसकी न्यूनतम इकाई सेक्टर होगी। पूरे प्रदेश को 899 सेक्टर में विभाजित किया गया है एवं प्रत्येक सेक्टर हेतु एक वाहन निर्धारित किया गया है। जिसके लिए स्थानीय बेरोजगार युवकों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाकर वाहन उपलब्ध कराना एवं प्रदाय केन्द्रों से राशन सामग्री का उठाव कर दुकानों पर प्रदाय सुनिश्चित कराना ।

पात्रता:

  • संबंधित सेक्टर की जनपद पंचायत का मूल निवासी।
  • उम्र 18 से 45 वर्ष।
  • शैक्षणिक योग्यता – आठवीं कक्षा उत्तीर्ण।
  • परिवार की अधिकतम वार्षिक आय रू . 12 लाख।
  • हेवी मोटर व्हीकल संचालन हेतु स्थाई वैध लायसेंस धारक।
  • बैंक से ऋण प्राप्त करने की पात्रता ( डिफाल्टर न हो ) ।
  • शासकीय सेवक और पेंशनर न हो ( सेवानिवृत्त सैनिक को पात्रता होगी ) ।
  • आवेदक अन्य स्वरोजगार योजना में लाभांवित न हो।
  • अपराधिक प्रवृत्ति एवं पृष्ठभूमि का न हो।

वित्तीय सहायता:

  • हितग्राही को वाहन क्रय करने हेतु ऋण स्वीकृति के लिए सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चयन किया गया है। RBLR के अनुसार ब्याज दर परिर्वतनशील होगी।
  • हितग्राहियों को वाहन क्रय करने हेतु ऋण मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजनांतर्गत उपलब्ध कराया जाएगा , जिसमें हितग्राहियों को निम्नानुसार रियायत दी जाएंगी :-
    • ऋण अवधि 7 वर्ष ;
    • ब्याज अनुदान- 3 % वार्षिक ;
    • ऋण गारंटी (CGTMSE) शुल्क की वापसी ;
    • विभाग द्वारा अधिकतम रू. 1.25 लाख प्रति वाहन मार्जिन मनी अनुदान।
विभाग का नाम: म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना
पात्र

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार

विभाग का नाम: विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू कल्याण विभाग
मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू स्वरोजगार योजना (भाग -1)

पात्रता:

  • मध्य प्रदेश का मूल निवासी।
  • उम्र 18 से 55 वर्ष।
  • शैक्षणिक योग्यता – कोई बंधन नहीं ।
  • विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू, जाति का प्रमाण पत्र । 
  • आय कर दाता न हो । 
मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू स्वरोजगार योजना (भाग – 2)

पात्रता:

  • मध्य प्रदेश का मूल निवासी।
  • उम्र 18 से 55 वर्ष।
  • शैक्षणिक योग्यता – आईटीआई द्वारा प्रशिक्षित ।
  • विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू, जाति का प्रमाण पत्र । 
  • आय कर दाता न हो । 

Udyam Kranti Yojana Bank List उद्यम क्रांति योजना में शामिल बैंक

Udyam Kranti Yojana Banks

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री क्रांति योजना के अंतर्गत शामिल बैंक लिस्ट

  • स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया
  • बैंक ऑफ़ बड़ोदा
  • HDFC बैंक
  • ICICI बैंक
  • बैंक ऑफ़ इंडिया
  • सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
  • बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र
  • यूनियन बैंक
  • इंडियन ओवरसीज बैंक
  • पंजाब नेशनल बैंक
  • फेडरल बैंक
  • धनलक्ष्मी बैंक
  • यूको बैंक
  • यस बैंक
  • साउथ इंडियन बैंक
  • कनेरा बैंक
  • एक्सिस बैंक
  • बंधन बैंक

Udyam Kranti Portal (SAMAST Portal) 2023

मध्यप्रदेश के 66वां स्थापना दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कुसुम योजना एवं उद्योग क्रांति योजना की घोषणा की गयी थी।

इस युवाओं को प्रोत्साहित करती उद्यम क्रांति योजना का कार्यान्वयन करने के लिए उद्यम क्रांति पोर्टल व समस्त पोर्टल का प्रारम्भ किया किया गया है।

यह उद्योग क्रांति पोर्टल आपको निम्न सुविधा प्रदान करता है:

  • मध्य प्रदेश की विभिन्न योजनाएं
  • प्रोफाइल बनाये
  • Udyog Kranti Yojana Registration
  • ऑनलाइन आवेदन करें
  • लॉगिन

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना स्टेटिस्टिक्स

कुल आवेदन130665
पंजीकृत आवेदक229650
कुल विभाग11
कुल बैंक24
कुल बैंक ब्रांच5807
कुल स्वीकृत55562

मध्यप्रदेश उद्यम क्रांति योजना की विशेषता

  • यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय/बिज़नेस शुरू करने के लिए लोन प्रदान करता है।
  • यह लोन Colateral Free होता है , लोन के लिए आपको किसी सिक्योरिटी प्रदान करने की जरूरत नहीं है।
  • आवेदक केवल एक बार के लिए ही योजना के लिए पात्र होगा।
  • इस योजना के माध्यम से लोन के लिए आवेदन करते समय गारंटी की कोई आवश्यकता नहीं है।
  • साथ ही इस उद्यम क्रांति योजना के तहत लाभार्थी को लोन लेने पर ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी।
  • इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के नागरिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे।
  • मध्य प्रदेश उद्यमी योजना में लोन को Direct Benefit Transfer (DBT) द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक में भेज दिया जाता है।

मध्यप्रदेश उद्यम क्रांति योजना की लाभ

  • युवाओं को नए उद्योग चालू करने मेंआर्थिक मदद मिलेगी।
  • आप आसानी से कम दर पर एवं सब्सिडी पर लोन प्राप्त कर सकेंगे।
  • राज्य के युवा आत्मनिर्भर बनेंगे।
  • योजना के कारन नए उद्योग के प्रारम्भ होने से नए रोजगार मिलेंगे।
  • योजना में 12 उत्तीर्ण व्यक्ति भी नए बिज़नेस के लिए लोन पा सकेगा।

मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना के प्रावधान

  • इस योजना के लिए अधिस्थगन अवधि (मोरटोरियम) 7 वर्ष है।
  • परिवार की कुल वार्षिक आय रु 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • यह योजना लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग (MSME) द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।
  • इसके अलावा इस योजना को बिल्ट-इन पोर्टल के जरिए लागू किया जाएगा।
  • यदि आवेदक का परिवार आयकर के अधीन है, तो आवेदन के साथ पिछले 3 वर्षों का आयकर प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
  • इस अधिस्थगन अवधि के दौरान लाभार्थी का ऋण खाता एनपीए रहेगा।

एमपी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की पात्रता

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • इस प्रणाली का उपयोग करने के लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 40 निर्धारित की गई है।
  • आवेदक को कक्षा 12 तक जरूर उत्तीर्ण किया होना चाहिए।
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष एवं 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक किसी बैंक के द्वारा डिफाल्टर घोषित न हो।
  • योजना में केवल नया एवं प्रथम समय बिज़नेस प्रारम्भ करने के लिए लोन दिया जाता है।

एमपी उद्यम क्रांति योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • पहचान पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

MP Udyam Kranti Yojana Registration 2023 उद्यमी क्रांति योजना में बिज़नेस लोन के लिए आवेदन करें @samast.mponline.gov.in

MP Mukhyamantri Udyam Kranti Yojan Registration Process

मध्यप्रदेश उद्यम क्रांति योजना में लोन की फॉर्म भरने के लिए आपको उद्यमी क्रांति पोर्टल व समस्त पोर्टल पर अपना प्रोफाइल बनाना होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको अपना एमपी उद्यमी क्रांति योजना में रजिस्ट्रेशन करना होगा।

एमपी उद्यमी क्रांति योजना फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन इस प्रकार है:

  • सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। जो की समस्त पोर्टल हो। SAMAST MP Online
  • आपको होम पेज पर आवेदन करें (नवीन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करे) ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आप नीचे Create New Profile पर क्लिक करें।
  • आपके सामने आवेदक प्रोफाइल फॉर्म खुल आएगा।
  • इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकरी भरनी होगी। जैसे:
    • आवेदक कर पूरा नाम
    • जन्म तिथि, लिंग
    • सबंध [S/o, W/o, D/o, C/o]
    • सम्बंधित का नाम
    • वर्ग [General,OBC,SC,ST]
    • आधार से लिंक मोबाइल नंबर
    • ईमेल आईडी
  • सभी जानकरी पूर्ण करने के बाद आपको कॅप्टचा फील करने के बाद प्रोफाइल बनाएं पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आपका प्रोफाइल बन जाता है। अब आप योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा।
  • आप अपना मोबाइल नंबर एवं डेट ऑफ़ बर्थ दर्ज कर लॉगिन हो जाएंगे।
  • लॉगिन होने के बाद संभवत एक डैशबोर्ड ओपन होगा।
  • इसमें आपको उद्यम क्रांति योजना से सम्बंधित आवेदन फॉर्म प्राप्त होगी।
  • इस फॉर्म में पूछी आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज अपलोड कर आपको सबमिट करना होगा।
  • एवं आपका आवेदन पूर्ण हो जाएगा।
यहाँ सम्बन्ध S/o, W/o, D/o, C/o का अर्थ इस प्रकार है :
s/o - Son Of
w/o - Wife Of
d/o - Daughter Of
c/o - Care Of

Check Udyam Kranti Yojana Application Status

यदि आपने एमपी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में आवेदन किया है , तो आपको आवेदन की स्तिथि जानने की आवश्यकता पड़ सकती है।

आवदेन की स्तिथि जांच कर आप जान सकते है की योजना द्वारा कब तक आपको लाभ प्राप्त होना प्रारम्भ होगा। यह प्रक्रिया इस प्रकार है :

  • सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। जो की समस्त पोर्टल हो। SAMAST MP Online
  • होमपेज पर आपको आवेदन की स्थिति देखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपको लॉगिन करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर एवं डेट ऑफ़ बर्थ दर्ज करना होगा।
  • आपको सामने एक डैशबोर्ड ओपन होगा।
  • यहाँ आपको अपना रेफरेंस नंबर दर्ज करना होगा।
  • अब आपको Status Report पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आपके सामने Registration Status मिल जाएगा।

समस्त पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया (Samast Portal Login)

  • सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। जो की समस्त पोर्टल हो। SAMAST MP Online
  • होमपेज पर लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
samast portal  पर लॉगइन
  • अब आपके सामने लॉगिन पेज खुल आएगा।
  • इस पेज पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तथा डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है।
  • अब आपको Continue के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप Log In कर सकेंगे।

तकनिकी शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। जो की समस्त पोर्टल हो। SAMAST MP Online
  • होम पेज पर  शिकायत दर्ज करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
public grievance for udyami kranti yojana
  • इस नए पेज पर पुनः शिकायत दर्ज करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपकी स्क्रीन पर Grievance Form खुलकर आएगा।
  • इस फॉर्म में आप अपना शिकायत दर्ज कर सकते है।
  • अब आपको submit grievance के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप योजना से सम्बंधित शिकायत दर्ज कर सकेंगे।

शिकायत की स्थिति देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। जो की समस्त पोर्टल हो। SAMAST MP Online
  • होमपेज आपको शिकायत दर्ज करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको लॉग इन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
शिकायत की स्थिति
  • लॉगिन पेज पर आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको अपना कंप्लेंट रेफरेंस नंबर दर्ज करना होगा।
  • अब आपको Search के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपको अपने शिकायत से सम्बंधित स्टेटस प्राप्त होगा।

संपर्क विवरण

इस योजना से संबंधित जानकारी को आप निचे दिए गए Help Desk पर कांटेक्ट कर प्राप्त कर सकते है। अथवा आप अपने सवालों को Comment करें।

Technical Helpdesk – 0755-6720200

FAQ Udyam Kranti Yojana

मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना के अंतर्गत किस प्रकार का लाभ प्रदान किया जाता है?

इस योजना के अंतर्गत युवा नागरिको को Business प्रारम्भ करने के लिए Collateral Free Loan प्रदान किया जाता है।

योजना के अंतर्गत कितना Business Loan प्राप्त हो सकता है?

योजना के अंतर्गत 1 लाख से 50 लाख तक का लोन प्रदान किया जाता है। साथ ही 7 साल के भुगतान पर 3% की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।

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