मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना: पढ़ाई खर्च तथा रु5000 मासिक सहायता

Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana 2023: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा एक बहोत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अनाथ बालक एवं बालिका के शिक्षा का खर्च तथा आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत After Care तथा Sponsorship दो प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। आफ्ट रकेयर को 18 वर्ष से अधिक उम्र के अनाथ बच्चो को जबकि स्पॉन्सरशिप उससे कम उम्र के बालको को प्रदान किया जाता है।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना द्वारा अब तक 5208 बच्चो को शिक्षा सुविधा, करियर ट्रेनिंग एवं आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवन को उजागर तथा सुधार किया गया है।

इस लेख में हमने योजना की विस्तार जानकारी, लाभ, पात्रता एवं आवेदन/लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया साझा की है। आप लेख को अंत तक जरूर पढ़े।

Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana 2023

15 सितंबर, 2022 को, मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग ने साझा किया कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा वयस्क जो बाल देखभाल संस्थानों को छोड़ देते हैं, उन्हें वित्तीय और शैक्षिक सहायता के साथ समाज में फिर से शामिल किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, अपने रिश्तेदारों या अभिभावकों के साथ रहने वाले 18 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ‘मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना’ कार्यक्रम शुरू किया गया है।

आफ्टरकेयर (AfterCare) के तहत 18 वर्ष से ऊपर के वयस्कों को वित्तीय और शैक्षिक सहायता प्रदान किया जाता है तथा CareLever के तहत रिश्तेदारों के साथ रहने वाले 8 वर्ष की आयु तक अनाथ बच्चों को शिक्षा खर्च सहायता प्राप्त होता है।

बाल देखभाल संस्थानों में 5 वर्ष तक के बच्चे भी योजना के लिए पात्र हैं। अनाथ/युवा बच्चों को पात्रता के लिए निवास मानदंड से छूट दी गई है।

Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana

बिना गोद लिए/पालन-पोषण देखभाल लाभ के पुनर्वासित बच्चे पिछली देखभाल अवधि की गणना के साथ पात्र हैं।

मध्य प्रदेश में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिनकी देखभाल रिश्तेदारों द्वारा की जाती है और वे मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के लिए पात्र नहीं हैं, वे योजना के लिए पात्र हैं।

केयरलीवर्स को चिन्हित औद्योगिक संस्थानों में इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपये मासिक वजीफा मिलता है। दो वर्ष तक 5,000 रुपये मासिक सहायता के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण निःशुल्क।

NEET, JEE or CLAT के माध्यम से पढ़ाई करने वाले केयर लीवर्स को राज्य-कवर पाठ्यक्रम शुल्क के साथ 5,000 रुपये से 8,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं।

पात्र बच्चे को एक वर्ष के लिए 4,000 रुपये मासिक मिलते हैं, जिसे बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक बच्चे को चिकित्सा सहायता के लिए आयुष्मान कार्ड प्राप्त होता है।

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मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में दो प्रकार की सहायता

सरकार द्वारा Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana में 18 वर्ष से अधिक युवा एवं 18 वर्ष तक के बच्चो को दो प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है:

  • आफ्टरकेयर (After Care): 18 वर्ष से अधिक अनाथ युवा को शिक्षा, ट्रेनिंग एवं जॉब रेडी करने के लिए लाभ
  • स्पॉन्सरशिप (Sponsorship): 18 वर्ष से तथा कम आयु के अनाथ बच्चो को शिक्षा प्रदान करना

“AfterCare” अन्तर्गत आर्थिक सहायता एवं निःशुल्क शिक्षा सहायता

Internship

  • उद्योग विभाग इंटर्नशिप के लिए “केयरलीवर्स” को योग्य बनाता है।
  • योग्य संस्थानों/प्रतिष्ठानों की पहचान की गई है।
  • तदनुसार इंटर्नशिप प्लेसमेंट की पेशकश की गई।
  • इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपये मासिक वजीफा।
  • इंटर्नशिप के अंत तक या एक वर्ष तक, जो भी कम हो, स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा।
  • अधिकतम इंटर्नशिप अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं।
  • कैरियर विकास के लिए वित्तीय सहायता।
  • कार्य अनुभव के माध्यम से देखभाल छोड़ने वालों को सशक्त बनाना।
  • कार्यबल में संक्रमण को पाटना।
  • योग्य उम्मीदवारों के लिए इंटर्नशिप के अवसर।

Vocational Training

  • सरकारी संस्थानों में निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण (पॉलिटेक्निक डिप्लोमा,ITI, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम, नर्सिंग, होटल प्रबंधन, पर्यटन, PMVKY)
  • प्रशिक्षण के दौरान 5,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता।
  • समर्थन प्रशिक्षण के अंत तक या दो साल तक, जो भी कम हो, जारी रहता है।
  • अधिकतम सहायता अवधि दो वर्ष।
  • उम्मीदवारों को नौकरी के लिए तैयार कौशल से सशक्त बनाना।
  • करियर में उन्नति के अवसर।
  • कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
  • व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने में व्यक्तियों की सहायता करना।
  • रोजगार योग्यता और विशेषज्ञता को बढ़ाना।
  • व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना।

Technical , Medical, Ayush and Legal Education Assistance

  • NEET, JEE, या CLAT के माध्यम से सरकारी/गैर-सरकारी संस्थानों में प्रवेश करने वाले देखभाल छोड़ने वालों के लिए वित्तीय सहायता।
  • अध्ययन अवधि के दौरान सहायता 5,000 रुपये से 8,000 रुपये प्रति माह तक होती है।
  • शुल्क नियामक आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम शुल्क राज्य सरकार द्वारा कवर किया जाता है।
  • मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति “केयरलेवर” श्रेणी के आधार पर सहायता निर्धारित करती है।
  • देखभाल छोड़ने वालों के लिए उच्च शिक्षा का समर्थन करना।
  • व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक पहुंच को सक्षम बनाना।
  • कैरियर विकास के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना।
  • शैक्षिक उन्नति को बढ़ावा देना।
  • वित्तीय सहायता के माध्यम से कौशल विकास को सुविधाजनक बनाना।
  • उच्च अध्ययन हेतु “केयरलेवर” को सशक्त बनाना।

“Sponsorship” योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता एवं चिकित्सा सहायता

  • प्रत्येक पात्र बच्चे को रु. 4,000 प्रति माह.
  • रिश्तेदार/अभिभावक के साथ संयुक्त खाते में जमा राशि।
  • सहायता की न्यूनतम अवधि एक वर्ष है।
  • आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होने पर विस्तार संभव.
  • सहायता अधिकतम 18 वर्ष की आयु पर बंद हो जाती है।
  • प्रत्येक बच्चे को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया गया।
  • कार्ड के माध्यम से चिकित्सा लाभ के लिए पात्र।
  • आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना।
  • लाभार्थियों की भलाई का समर्थन करना।

Keyhighlights Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana

योजनामुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना
प्रारम्भ15 सितंबर, 2022
विभागमहिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार
उद्देश्यराज्य के अनाथ बच्चो को शिक्षा एवं करियर बनाने के लिए सहायता प्रदान करना
लाभार्थी 18 वर्ष तक एवं उससे अधिक उम्र के बालक बालिकाएं
लाभ शिक्षा खर्च प्राप्त होगा तथा ट्रेनिंग के साथ-साथ रु5000 प्रतिमाह आर्थिक सहायता
सहायता प्रकार आफ्टर केयर एवं स्पॉन्सरशिप
आवेदनजिला बाल संरक्षण अधिकारी के द्वारा
आधिकारिक वेबसाइटscps.mp.gov.in

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना पात्रता

Eligibility under AftercareEligibility under Sponsorship
रिहाई के वर्ष सहित, 5 वर्षों तक बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चे।मध्य प्रदेश के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है, किसी रिश्तेदार/अभिभावक की देखरेख में रह रहे हैं।
अनाथ/परित्यक्त बच्चों को आवश्यक निवास अवधि से छूट मिलती है।मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के लिए पात्र नहीं।
पुनर्वासित बच्चों को गोद लेने/पालन देखभाल से लाभ नहीं मिल रहा है; गोद लेने/पालन-पोषण की देखभाल की अवधि पात्रता में गिनी जाती है।Sponsor योजना के लिए पात्र.

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आवेदन प्रक्रिया

Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana में Apply करने के लिए आपको केवल अपने क्षेत्र के जिला बाल संरक्षण अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) को रिक्वेस्ट करना होगा।

हलाकि योजना में लाभार्थी की पहचान सरकार द्वारा विभाग के माध्यम से ही करा जाता है।

आप scps.mp.gov.in आधिकारिक वेबसाइट पर अथवा [email protected] पर अधिक जानकारी जान सकते है।

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