Mukhyamantari Dayalu Yojana Apply, दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना आवेदन, चयन प्रक्रिया, पात्रता एवं लाभ, Dayalu Yojana Registration Form 2023 | PPP KYC करे
Haryana Dayalu Yojana 2023:हरियाणा सरकार ने हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन-“कतार में अंतिम व्यक्ति तक का उदय” को व्यवहार में लाने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू की है।
यह दर्शन समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के उत्थान पर जोर देता है, और नई दयालु योजना योजना हरियाणा में अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना चाहती है।
इस योजना के माध्यम से परिवार के कमाऊ व्यक्ति के खोने अथवा विकलांग स्तिथि वित्तीय सहायता प्रदान करके, सरकार इन परिवारों को अपने रहने की स्थिति में सुधार करने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने का मौका देने की उम्मीद करती है।
Haryana Mukhya Mantri Dayalu Yojana के बारे में अधिक जानने के लिए आप निचे लेख पढ़ सकते है। योजना में PPP Data अनुसार ही लाभ प्रदान किया जाएगा इसलिए PPP KYC अति महत्वपूर्ण है।
Haryana Dayalu Yojana 2023
हरियाणा निवास में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दयालु योजना नामक (Dayalu Scheme 2023) एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की।
इस योजना का उद्देश्य राज्य में अंत्योदय परिवारों को लाभ प्रदान करना है। दयालु योजना का एक हिस्सा, मुख्यमंत्री दयालु योजना में अंत्योदय श्रेणी से संबंधित परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है।
योजना में परिवार पहचान पत्र में सत्यापित आंकड़ों (PPP Data) के आधार पर 1-2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना के तहत, केवल 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवार ही वित्तीय सहायता के पात्र होंगे।
इस योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों को देने के लिए हरियाणा सरकार ने “हरियाणा परिवार सुरक्षा ट्रस्ट” की स्थापना की है। यह ट्रस्ट योजना का क्रियान्वयन करेगी।
यह हरियाणा परिवार सुरक्षा ट्रस्ट 1 अप्रैल 2023 से कार्यरत होगी।
Antyoday Parivar "अंत्योदय" एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ है "अंतिम व्यक्ति का उत्थान" या "गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान"। शब्द "अंत्योदय परिवार" भारत में सबसे गरीब परिवारों को संदर्भित करता है जिन्हें अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा पहचाना और समर्थित किया जाता है।
Key Highlights Haryana Dayalu Yojana 2023
योजना का नाम | मुख्यमंत्री दयालु योजना |
योजना का पूरा नाम | दीन दयाल उपाध्याय (दयालु) योजना |
घोषणा की गई | हरयाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
योजना का कार्यान्वयन | हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास |
लाभार्थी | राज्य के अंत्योदय परिवार के सदस्य |
उद्देश्य | मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना |
वित्तीय सहायता राशि | 1.80 लाख तक की सहायता |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | PPP Data Base अनुसार |
आधिकारिक वेबसाइट | – |
योजना में Parivar Pahchan Patra (PPP) के डाटा आधार पर ऑनलाइन लाभ प्रदान किया जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री दयालु योजना उन पात्र लाभार्थियों को लाभ प्रदान करेगी जो दुर्घटना या प्राकृतिक मृत्यु के साथ-साथ स्थायी विकलांगता का अनुभव करते हैं। लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को अपना आवेदन घटना के तीन महीने के भीतर ‘हरियाणा परिवार सुरक्षा न्याय केंद्र’ में जमा करना होगा।
मृत्यु के मामले में, परिवार के मुखिया को परिवार पहचान पत्र (PPP) डेटाबेस में उनके पंजीकरण के आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। दूसरी ओर, यदि लाभार्थी स्थायी विकलांगता का अनुभव करता है, तो सहायता राशि सीधे PPP डेटाबेस में उनके पंजीकृत बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
यह ध्यान देने योग्य है कि लाभ राशि लाभार्थी के आयु वर्ग के आधार पर भिन्न होती है।
इसके अतिरिक्त, हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के तहत आर्थिक सहायता रकम में इन योजना के भी लाभ शामिल है।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत
हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा आयु वर्ग के आधार पर प्रदान लाभ
आयु वर्ग | प्रदान की जाने वाली धनराशि |
5 से 12 वर्ष | 1 लाख रुपए |
13 से 18 वर्ष | 2 लाख रुपए |
19 से 25 वर्ष | 3 लाख रुपए |
26 से 40 वर्ष | 5 लाख रुपए |
41 से 50 वर्ष | 2 लाख रुपए |
51 से 60 वर्ष | 2 लाख रुपए |
दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना के लाभ एवं विशेषताए
- 16 मार्च 2023 को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा Haryana Deen Dayal Upadhyay (Dayalu) Yojana को प्रारम्भ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के अंत्योदय परिवारों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- अंत्योदय परिवारों के कमाऊ सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है।
- यह आर्थिक सहायता एक से दो लाख तक का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- परिवार का कुल वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार से अधिक नहीं होना चाहिए।
- “हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास” के माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रारम्भ होने वाली है।
- यह वित्तीय वर्ष अलग-अलग आयु वर्ष के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
- लाभ की रकम लाभार्थी के संबंधी के बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी दयालु योजना में लाभ प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 3 महीने के भीतर ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- घर बैठे ही आवेदक इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- अंत्योदय परिवारों इस योजना का लाभ प्राप्त कर आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
दयालु योजना 2023 के लिए पात्रता
- हरियाणा Dayalu Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल राज्य के अंत्योदय परिवारों को ही प्रदान किया जाएगा।
- अंत्योदय परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के लिए 5 वर्ष से 60 वर्ष तक के नागरिक पात्र होंगे।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार के किसी भी सदस्य को मृत्यु या फिर दिव्यांग होने की स्थिति में 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- परिवार पहचान पत्र के डाटा के आधार पर पात्र परिवारों को लाभ मिलेगा।
Dayalu Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
Dayalu Yojana PPP KYC 2023 योजना में परिवार सदस्य जोड़े
मुख्यमंत्री दीनदयाल उपाध्याय योजना में अंत्योदय परिवार के सदस्य के खोने अथवा विकलांग होने के कारण परिवार में तकलीफो का सामना करना पड़ता है।
इसलिए दयालु योजना में लाभ के लिए सभी सदस्य को योजना में जोड़ना आवश्यक है। यह सदस्य Parivar Pahchan Patra (PPP) Data Base में जोड़े होते है।
यदि आपके पास PPP ID है तो आपको अपने अन्य सदस्य को इसके अंतर्गत जोड़कर PPP KYC Update करा लेना चाहिए। यह ऑनलाइन @meraparivar.haryana.gov.in पर किया जा सकता है।
- सबसे पहले दयालु योजना के लिए परिवार पहचान पत्र के आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
- होमपेज पर आप Citizen Corner से Update Family Details पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने नया टैब ओपन होगा।
- इस टैब पर आपको “Do you Know Parivar Pehchan Patra(Family ID)?” के लिए Yes एवं No का ऑप्शन मिलेगा।
- आप Yes पर क्लिक करे।
- अब आप नए Family Search पेज पर जम्प करेंगे।
- इस पेज पर आपको अपनी PPP ID सर्च करनी होगी।
- आपका Parivar Dashboard ओपन होगा।
- आप अपने सदस्य के आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर उन्हें जोड़ सकते है।
FAQs Dayalu Yojana
मुख्यमंत्री दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना में अंत्योदय परिवार के सदस्य के मृत्यु अथवा विकलांग की स्तिथि में रु 1.80 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
दयालु योजना में आवेदन के लिए कोई ऑनलाइन वेबसाइट नहीं लांच हुयी है, क्योंकि इस योजना में लाभार्थी का चयन PPP Database के आधार पर किया जाता है।