महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह लोन योजना प्रारम्भ किया गया है।
इसके अंतर्गत रु 50,000 तक लोन सुविधा दी जाती है।
योजना के अंतर्गत केवल दिव्यांग/अपंग नागरिक को लाभ पहुँचाया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत रु 20,000 से रु 50,000 का लोन प्रदान किया जाएगा।
यह अपंग वित्त व विकास महामंडल द्वारा प्रदान किया जाता है।
अपंग वित्त व विकास महामंडल के 50 हजार का 95% प्रतिशत की हिस्सेदारी रहेगी।
रु 47,500 अपंग वित्त व विकास महामंडल द्वारा
लाभार्थी को 5 प्रतिशत यानी 2500 परियोजना में लगाने होंगे
अर्ताथ आपको 47,500 का लोन प्रदान किया जाता है।
इस रकम को आपको तीन वर्ष के अंतर्गत 2% p.a. पर भरना होता है।
योजन के अंतर्गत पात्रता
40% से अधिक स्थायी विकलांगता वाला दिव्यांग कर्ज के लिए आवेदन कर सकेंगे।
आवेदनकर्ता की उम्र 18-60 वर्ष होनी चाहिए।
इन बिज़नेस के लिए लोन प्राप्त होगा
दिव्यांग मोबाइल सर्विसिंग, रिपेयरिंग, इलेक्टॉनिक वस्तुओं की रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, मेडिकल स्टोअर, फैब्रिकेशन, वेल्डिंग, हार्डवेयर और ज्यूस सेंटर, खेती से जुड़े पूरक जैसे छोटे और लघु व्यवसाय