राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2023: Rajsthan viklang pension yojana online apply

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राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2022 23 की शुरुआत में राज्य सरकार द्वारा इस योजना को प्रारंभ की गई है इस योजना पर नागरिकों को लाभ लाभ प्रदान किया जाएगा लेकिन इसमें शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग नागरिकों को disabled pension scheme Rajasthan के तहत इस योजना का लाभ दिया जाएगा इस योजना की मुख्य आयु कोई निर्धारित नहीं है हालांकि विकलांगता 40% से अधिक है तो ऑनलाइन आवेदन कर सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं।

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2022 23

विकलांग पेंशन योजना राजस्थान 2022 23 के माध्यम से लाभ आर्थिक नगरिकों को लाभ दिया जा रहा है जो शरीर से अपंग विकलांग है चाहे महिला या पुरुष हो उन्हें 750 से 15 सो रुपए की धनराशि उनके विकलांगता अनुसार दिया जा रहा है और यह धनराशि डीवीडी के माध्यम से ट्रांसफर की जा रही है ताकि इस योजना का लाभ डायरेक्ट विकलांग पेंशनर को मिले।

rajasthan pension scheme overview

Article का नामविकलांग पेंशन योजना
विभागराजस्थान
आरंभ तिथि
अंतिम तिथिNot declared
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन ऑफलाइन
लाभार्थीRajasthan viklang pension Yojana (राजस्थान के नागरिक)
उद्देश्यविकलांगों को आर्थिक सहायता प्रदान करवाना
लाभहर महीने 750 से 15 सो रुपए की सहायता धनराशि
अधिकारिक वेबसाइटhttps://ssp.rajasthan.gov.in/

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Rajasthan disabled pension scheme 2023

  • राजस्थान विकलांग पेंशन स्कीम के लाभार्थी वह लोग हैं जो राजस्थान राज्य पर निवास करते हैं एवं विकलांग नागरिक हैं वह व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • आवेदनकर्ता की विकलांगता स्थिति 40 परसेंटेज से अधिक होगी तभी वह इस योजना का पात्र माना जाएगा ।
  • राजस्थान विकलांग पेंशन योजना स्कीम आवेदन करने वाले व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 60,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आप सरकारी कार्यालय पर जाकर राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • यदि Rajasthan viklang pension Yojana मैं किसी और तरीके की पेंशन मिल रही होती है तो लाभार्थी की पेंशन निरस्त कर दी जाएगी।
  • राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास विकलांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए।

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि

आवेदक की उम्रपेंशन की धनराशि
जो लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं उनके लिएसरकार द्वारा प्रतिमा है 15 सो रुपए
55 वर्ष से कम आयु वाली महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु वाले पुरुषों के लिए₹750 प्रति माह
75 वर्ष से अधिक उम्र विकलांग नागरिकों के लिए1250 रुपए प्रतिमाह दिया जा रहा है
55 वर्ष से 58 वर्ष तक की आयु वाली महिला एवं 75 वर्ष से कम आयु वाले पुरुषों के लिएसरकार द्वारा ₹1000 की धनराशि दी जा रही है।

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना – Rajasthan viklang pension Yojana , दस्तावेज

  • आय प्रमाण पत्र
  • विकलांग प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड
  • मोबाइल नंबर बैंक खाता
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदनकर्ता का आधार कार्ड आदि

online apply for Rajasthan viklang pension yojana

आवेदक को सबसे पहले राजस्थान की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा तभी ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे जैसे कि हमें नीचे सभी जानकारी दी है आवेदन करने के बारे में तो जानकारी को पूरा पढ़ें-

  • Rajasthan handicapped pension scheme मैं आवेदन करने वाले लाभार्थी को सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
  • जैसे ही आप हम डाउनलोड कर लेंगे तो उसे आपको प्रिंटआउट कर लेना होगा।
  • अब Form पर पूछी गई सभी जानकारियां भर लेनी होगी |
  • पेन्सेनेर type सेलेक्ट करे (विधवा , विकलांग, विशेष या कुष्ठ)
  • सही जानकारियां भरने के पश्चात अपने सभी दस्तावेज एवं फोटो के साथ में संलग्न कर ले।
  • सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद में अपने नजदीकी कार्यालय पर या तहसील पर जाकर आवेदन पत्र को जमा कर दें ।
  • जमा करने के पश्चात रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत संख्या मिल जाएगी जिसके माध्यम से आप चेक कर पाएंगे राजस्थान विकलांग पेंशन योजना स्टेटस किसी भी मोबाइल एवं लैपटॉप के माध्यम से कर बैठे देख पाएंगे।
  • इस तरीके से आपका आवेदन प्रक्रिया संपूर्ण सफलतापूर्वक हो जाता है इसकी पुष्टि आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर मिल जाता हैं।

FAQs: rajasthan viklang pension yojana

राजस्थान विकलांगो को पेंशन कितनी मिलती है?

राजस्थान विकलांग योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ₹750 से लेकर ₹15 तक की धनराशि पेंशन के तौर पर दी जाती है।

Rajasthan viklang pension yojana के लिए आवेदन कैसे करें?

राजस्थान पेंशन योजना के लिए आपको आवेदन करना होगा और आवेदन करने के लिए फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारियां आपको भर देनी है और नजदीकी कार्यालय पर जमा कर देना है और कुछ ही समय पश्चात आपको राजस्थान पेंशन योजना के तहत आपको पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाएगी।

विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है?

>आवेदक का आधार कार्ड
>दिव्यांग जन्म प्रमाण पत्र
>पासपोर्ट साइज फोटो
>बैंक अकाउंट नंबर
>आधार लिंक विद मोबाइल नंबर
>आय प्रमाण पत्र
>राशन कार्ड

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